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Haryana Widow Scheme: 18 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ, ये है शर्त

चरखी दादरी: हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में विधवा अनुदान योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण-पोषण कर सकें।

3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली महिलाओं को लाभ

उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि योजना का लाभ ऐसी विधवा महिलाओं को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक हरियाणा की निवासी होनी चाहिए और किसी पुराने ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। पात्रता पूरी करने वाली महिलाएं योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

ब्याज पर सरकार देगी अनुदान

योजना की खास बात यह है कि बैंक से लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से अनुदान के रूप में की जाएगी। इसके तहत अधिकतम 50 हजार रुपये तक की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। यह सुविधा अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी या फिर जो भी अवधि पहले पूरी हो, उसी के अनुसार लागू होगी।

इन कामों के लिए मिल सकता है ऋण

विधवा अनुदान योजना के तहत महिलाएं कई तरह के स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण ले सकती हैं। इनमें प्रमुख रूप से:

  • डेयरी व्यवसाय
  • ऑटो रिक्शा
  • ई-रिक्शा
  • सैलून
  • ब्यूटी पार्लर
  • टेलरिंग
  • बुटीक
  • पापड़ बनाने का काम
  • अचार निर्माण
  • हलवाई की दुकान
  • फूड स्टॉल
  • आइसक्रीम बनाने की यूनिट
  • बिस्कुट निर्माण
  • टिफिन सर्विस
  • स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई का काम

जैसे व्यवसाय शामिल हैं।

आवेदन के लिए यहां करें संपर्क

योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाएं भिवानी स्थित महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जानकारी और आवेदन संबंधी प्रक्रिया के लिए संपर्क किया जा सकता है।

आवेदन के साथ जमा करने होंगे ये दस्तावेज

उपायुक्त मनदीप कौर के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन के साथ जमा करनी होंगी। इनमें शामिल हैं:

  • राशन कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • रिहायशी प्रमाण पत्र

आवेदक को उपरोक्त सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां जमा करवानी होंगी।

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