लोकसभा चुनाव: विज्ञापनों के प्रारूप और पेड न्यूज का अवलोकन होगा

डेस्क। लोकसभा चुनाव के तहत राजनीतिक दलों, समूह या प्रत्याशी को आवश्यक तौर पर सार्वजनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति से आवश्यक अनुमोदन लेना जरूरी होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि सोलन जिला मुख्यालय स्थित जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय में मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का कार्यालय निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का कार्य भी शुरू हो गया है। उन्होंने प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम 3 दिन पूर्व कहा कि समिति द्वारा प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक विज्ञापनों के प्रारूप और पेड न्यूज का अवलोकन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका, तनाव बढ़ाने वाला, नैतिकता सदाचार के विपरीत और किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापनों का प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपना आवेदन प्रस्तावित विज्ञापन की डिजिटल प्रति और दो प्रतियों में उसका प्रतिलेख प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम 3 दिन पूर्व संबंधित मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति को प्रस्तुत करेगा।