2023-03-29

Budget 2019: ईमानदार करदाताओं को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा धन्यवाद

नई दिल्ली। मोदी सरकार के अंतिम बजट से आयकरदाताओं को बड़ी उम्मीदें थीं। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस अंतरिम बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने ईमानदार करदाताओं को सिर्फ धन्यवाद दिया, लेकिन टैक्स में कोई राहत की घोषणा नहीं की।

ऐसी ही एक धारा है 80C… इसके तहत आपको डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है। यानि 80C के तहत आप जितना भी निवेश करेंगे उसमें से अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक पर आपको 100 फीसद टैक्स छूट मिलती है। बता दें कि लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस में निवेश और बच्चों की स्कूल फीस आदि 80C के तहत आते हैं।

पिछले साल की टैक्स स्लैब की बात करें तो अगर आप ढाई लाख तक कमाते हैं तो आपकी इस आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी आमदनी ढाई लाख से पांच लाख तक रहती है तो आपको 5 फीसद टैक्स देना पड़ता है। यही नहीं जितनी आपकी टैक्स देनदारी बनती है, उस पर 4 फीसद सेस भी आपसे वसूला जाता है।

पिछले बजट के अनुसार अगर आपकी आमदनी 10 लाख से 50 लाख के बीच है तो आपको इस आमदनी पर 30 फीसद टैक्स देना पड़ता है। हर स्लैब की तरह यहां पर भी आपकी टैक्स देनकारी पर 4 फीसद सेस वसूला जाता है।

अगर आपकी गिनती अमीरों में होती है और आपकी सालाना आमदनी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो आपको 30 फीसद टैक्स के साथ ही 10 फीसद सरचार्ज और टैक्स देनदारी पर 4 फीसद सेस भी चुनाना होता है।

अगर आप सालाना एक करोड़ से अधिक की आमदनी करते हैं तो आपको 30 फीसद टैक्स के साथ ही 15 फीसद सरचार्ज देना होता है। इसके अलावा कुल देनदारी पर 4 फीसद सेस भी आपसे वसूला जाता है।

इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये तक की छूट 80C के तहत मिल जाती है। यानि आपकी जो भी आमदनी हो उसमें से सीधे-सीधे डेढ़ लाख रुपये आपको छूट मिल सकती है। इसके लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस में निवेश और बच्चों की स्कूल फीस आदि शामिल हैं। ऐसी स्कीमों में निवेश किए गए आपके डेढ़ लाख तक के निवेश पर टैक्स में 100 फीसद छूट मिलती है।

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