CBI
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उत्तराखंड
चंदन जीना के घर ED रेड पर सियासत तेज, हरीश रावत ने जांच एजेंसियों को दी चुनौती
ED की कार्रवाई पर हरिश रावत का पलटवार, बोले- मेरे 60 साल के राजनीतिक जीवन पर दाग लगाने की कोशिश…
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पंजाब
CGST अफसरों पर 1.5 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, CBI ने 3 को दबोचा
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 1.5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वतखोरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी…
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पंजाब
DIG भुल्लर की दूसरी जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट बोला- गवाहों को प्रभावित करने की आशंका
भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर उर्फ एचएस भुल्लर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से…
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राष्ट्रीय
मणिपुर हिंसा मामलों में न्याय प्रक्रिया तेज करने की कोशिश, SC ने दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में वर्ष 2023 के दौरान हुई जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई को…
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राष्ट्रीय
मणिपुर हिंसा के CBI-NIA मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, सुनवाई को लेकर अहम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में वर्ष 2023 के दौरान हुई जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई को…
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हरियाणा
फर्जी FD और शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की हेराफेरी, CBI जांच तेज
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने हरियाणा के चर्चित बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच को और तेज कर दिया है।…
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पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त: CBI भ्रष्टाचार मामले में पंजाब पुलिस अधिकारी की जमानत खारिज, लुधियाना में 9 लड़कियों के लापता होने पर मांगा जवाब चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर उर्फ एच.एस. भुल्लर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने अपने आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 7 के तहत दर्ज आरोप बेहद गंभीर हैं, खासकर जब मामला एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जुड़ा हो। अदालत ने माना कि मामले की प्रकृति और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। इसी दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना में 48 घंटे के भीतर नौ लड़कियों के लापता होने संबंधी एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) लिया है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने संबंधित उपायुक्त (Deputy Commissioner) को निर्देश दिया है कि वे समाचार रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और प्रशासन द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा 10 दिनों के भीतर अदालत में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। अदालत ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी भी मांगी है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब पुलिस के वरिष्ठ…
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