रेप के आरोपी दाती महाराज ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की
नई दिल्ली। रेप के मामले में आरोपी दाती महाराज ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। पिछले 20 दिसम्बर को साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दाती महाराज के खिलाफ वारंट जारी किया था।
कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दाती महाराज ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। पिछले 20 दिसम्बर को साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दाती महाराज और उनके तीन भाइयों के खिलाफ वारंट जारी किया था।
कोर्ट ने 23 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके पहले 17 नवम्बर को साकेत कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वे क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जाच से संतुष्ट नहीं है।
पिछले 12 अक्टूबर को कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था। पिछले एक अक्टूबर को क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 300 पेजों के आरोप पत्र में क्राइम ब्रांच ने दाती महाराज को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ,377 औऱ धारा 354 के तहत आरोपित बनाया है।
पीड़ित द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के करीब 3 महीने बाद दायर चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दाती महाराज के भाइयों को भी आरोपित बनाया। क्राइम ब्रांच ने दाती महाराज को गिरफ्तार किए बिना ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
पिछले 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट भी दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था। जब हाईकोर्ट ने आरोप पत्र में पुलिस को अब तक दाती महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात देखी तो वो नाराज हो गया।
दाती महाराज ने सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आप हाईकोर्ट जाइए। उसके बाद दाती महाराज ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने पिछले 14 नवम्बर को सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दाती महाराज की रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया था।