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मसूरी में अवैध निर्माण पर MDDA की कार्रवाई, होटल का बेसमेंट और 12 कमरे सील

मसूरी: उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी में अवैध व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण की टीम ने लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में स्थित एक होटल के अवैध बेसमेंट और 12 कमरों को सील कर दिया। जांच के दौरान भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित भवन निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई की।

स्वीकृत मानचित्र के विपरीत मिला निर्माण

एमडीडीए के अनुसार, संबंधित होटल में निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन की जांच की गई थी। निरीक्षण के दौरान भवन के बेसमेंट और कमरों से जुड़ी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और होटल के अवैध बेसमेंट सहित 12 कमरों को सील करने की कार्रवाई की।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई को मसूरी में नियमों के विपरीत किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पर्यटन सीजन के दौरान होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। ऐसे में निर्माण कार्यों का स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण मानकों के अनुसार होना जरूरी है।

मसूरी जैसे पर्यटन शहर में अवैध निर्माण क्यों चिंता का विषय?

मसूरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी भौगोलिक स्थिति और पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां भवन निर्माण के दौरान नियमों की अनदेखी होने से कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अनियोजित निर्माण के कारण सड़कों पर दबाव बढ़ने, पार्किंग की समस्या गहराने, जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका रहती है।

पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण की योजना बनाते समय स्थानीय परिस्थितियों और निर्धारित मानकों का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से एमडीडीए की ओर से निर्माण गतिविधियों की निगरानी की जा रही है, ताकि शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से हो सके और बुनियादी सुविधाओं पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

भवन स्वामियों और होटल संचालकों को निर्देश

एमडीडीए ने भवन स्वामियों, होटल संचालकों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि किसी भी तरह का निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराएं। साथ ही निर्माण के दौरान स्वीकृत योजना और निर्धारित भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण का कहना है कि नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में व्यावसायिक भवनों का निर्माण या विस्तार कराने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें और निर्धारित मानकों की अनदेखी न करें।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत सुनियोजित विकास पर जोर

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में सुनियोजित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। भवन निर्माण से संबंधित नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मसूरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण ऐसे निर्माणों पर नजर बनाए हुए है और जहां नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बंशीधर तिवारी के मुताबिक, एमडीडीए का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या कारोबारी को अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं है, बल्कि शहर का सुरक्षित, व्यवस्थित और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए निर्माण गतिविधियों को निर्धारित नियमों के दायरे में रखना आवश्यक है।

नियमों का पालन करने की अपील

मसूरी में होटल के बेसमेंट और 12 कमरों को सील किए जाने की कार्रवाई से व्यावसायिक भवनों के निर्माण नियमों के अनुपालन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण करना और आवश्यक अनुमतियां लेना भवन स्वामियों तथा संचालकों की जिम्मेदारी है।

एमडीडीए की कार्रवाई का उद्देश्य शहर में अनियोजित निर्माण पर अंकुश लगाना और मसूरी के पर्यटन ढांचे को व्यवस्थित बनाए रखना है। आने वाले समय में भी नियमों के उल्लंघन पर निगरानी और नियमानुसार कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है।

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