पंजाब

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा सेवा का माध्यम है, इसे किसी भी कीमत पर व्यवसाय नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फीस बढ़ोतरी से जुड़ी शिकायतों की जांच संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) की देखरेख में होगी। यदि किसी अभिभावक को स्कूल की फीस को लेकर शिकायत है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अभिभावकों और विद्यार्थियों की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कई गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाकर शिक्षा को कारोबार बना रहे थे। नए अध्यादेश के लागू होने से ऐसी प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लगेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

 

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