PAN को Aadhaar से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ी, घर बैठें ऐसे करा सकते हैं लिंक, इस वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर देखें

डेस्क। सरकार ने पैन (PAN) नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। 31 मार्च 2019 को जब लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा पाए थे तो सरकार ने इसकी डेडलाइन छह महीने के लिए बढ़ा दी थी जो कि 30 सितंबर थी। अब एक बार और सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाई है।
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सरकार ने पाया कि इससे पहले दो बार बढ़ाई गए डेडलाइन्स में लोग पैन से अपने आधार को लिंक नहीं करा पाए थे। जब से पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हुआ तब से अब बिना आधार लिंक वाला पैन कार्ड सही नहीं माना जा रहा।
ऐसे में लोगें को अपने PAN को आधार से लिंक कराना जरूरी हो गया है। जिन लोगों ने हाल में पैन कार्ड बनवाया है और अभी तक आधार से लिंक नहीं करा पाए उनके लिए यह अच्छी खबर है।
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ऐसे घर बैठें करा सकते हैं लिंक
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।