महिलाओं को उपहार में दी गई अचल संपत्ति पर नहीं देनी होगी स्टांप ड्यूटी, गहलोत सरकार की मिली मंजूरी

जयपुर। महिलाओं को उनके पति द्वारा उपहार में दी गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों को सरकार ने स्टांप ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत सोमवार को सीएमओ में कर राजस्व से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
प्रदेश में पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पौत्र, नाती और नातिन के पक्ष में अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर ढाई प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय है। वहीं, पत्नी, पुत्री के पक्ष में की जाने वाली अचल की गिफ्ट डीड पर बाजार मूल्य का एक प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए स्टांप ड्यूटी लागू है।
इस पर गहलोत ने पति द्वारा पत्नी के पक्ष में अचल संपत्ति गिफ्ट डीड करने को स्टांप ड्यूटी से मुक्त करने का निर्णय लिया। बैठक में सीएस डीबी गुप्ता, एसीएस निरंजन आर्य, एसीएस होम राजीव स्वरूप सहित अन्य अफसर मौजूद रहे।