जनसंपर्क अधिकारी संवीक्षा परीक्षा 2019: पुरुष अभ्यर्थी शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता, पेंट, पायजामा एवं हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर कर आएंगे, अभ्यर्थियों को एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 22 अक्टूबर को ली जाने वाली जनसंपर्क अधिकारी संवीक्षा परीक्षा 2019 में प्रविष्ट होने वाले विशेष योग्य जन अभ्यर्थी स्वयं का सहयोगी ला सकेंगे। परीक्षा में ड्रेस कोड लागू रहेगा। पुरुष अभ्यर्थी हाफ आस्तीन की शर्ट या टी शर्ट औैर महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी पहन कर आएंगी। आयोग ने यह दिशा-निर्देश अभ्यर्थियों को जारी किए हैं।
आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को स्वयं का श्रुत लेखक लाने के लिए अनुमत किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुत लेखक नहीं लाते हैं, वे परीक्षा की नियत तिथि से दो कार्य दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के साथ इस सुविधा के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।
ये रहेगा ड्रेस कोड
पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता, पेंट, पायजामा एवं हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर कर आएंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगा कर आएंगी। इससे सुरक्षा जांच में सहयोग मिलेगा। परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जांच की जाएगी।
ऐसे में आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अनुरोध किया है कि परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूडिय़ों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आएं। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शौल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।
अभ्यर्थी काे परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से एक घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से पहुंचना आवश्यक है। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। परीक्षा केन्द्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है।
हाेगी गहन तलाशाी
फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं गहन तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। फोटो पहचान पत्र के लिए मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज मान्य हाेंगे। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। किसी परीक्षार्थी को ई-एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन लाना हाेगा।
दंडात्मक कार्यवाही
परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आयोग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी। परीक्षार्थी को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात प्रश्न-पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है।
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परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। आयोग के निर्देशों का उल्ल्घंन करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।