1 अप्रैल से बदल जाएंगे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स
नई दिल्ली। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स 1 अप्रैल से सभी वाहनों के साथ ग्राहकों को मिलेंगे।
दरअसल संसद में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित जवाब देते हुए बताया कि 1 अप्रैल से सभी वाहन निर्माताओं के लिए HSRP देना अनिवार्य होगा इसमे तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क शामिल होगा।
नितिन गडकरी ने कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स नियम,1989 में अमेंड और HSRP ऑर्डर, 2001 को रिविजन के लिए पब्लिक डोमेन में भेजा गया है, जहां इस पर मिलने वाले सुझावों और शिकायतों को लेकर 5 जून 2018 को मीटिंग की जाएगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से दिए गए आदेश के बाद अब वाहन निर्माता कंपनियां तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क भी बनाएंगी। इसमें गाड़ी में कौन सा इंधन इस्तेमाल हो रहा है।
मंत्रालय ने पुराने या फिर मौजूदा वाहनों को लेकर कहा, ‘रजिस्ट्रेशन मार्क लगने के बाद वाहन निर्माता कंपनी की तरफ से दिए गए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को कंपनी के डीलर्स भी लगा सकते हैं।
हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर ग्राहकों को पांच साल की गारंटी मिलेगी। इसमें तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क को एक बार निकाले पर यह खराब हो जाएगा। स्टिकर में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी, लेजर-ब्रैंडेड परमानेंट नंबर के साथ इंजन नंबर और चेसिस नंबर की जानकारी मिलेगी।
दरअसल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमिनियम का बना होता है जिसमें रिफ्लेक्शन टेप्स लगे होते हैं। इन नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये क्रोमियम बेस्ड होते हैं।
इनमें खुद से खत्म होने वाले होलोग्राम लगे होते हैं, जिनमें कई जारूरी जानकारी दी गई हैं। इनमें इंजन की जानकारी, चेसिस नंबर के साथ लेजर ब्रांडिंग किया 10 अंकों का परमानेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर शामिल है।