नगर निगम चुनाव 2019: पार्षद प्रत्याशियों काे भी चल-अचल संपत्ति व आय-व्यय की जानकारी देनी होगी

जयपुर। निर्वाचन विभाग ने नगर निगम के नवंबर में हाेने वाले चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार के निकाय चुनावों में पार्षद प्रत्याशियों से विधानसभा व लोकसभा प्रत्याशियों की तरह ही पार्षद प्रत्याशियों से चल-अचल संपत्ति, आय-व्यय का संपूर्ण विवरण, आय के स्त्रोत का ब्योरा और अपराध के छह माह या उससे अधिक अवधि के लंबित मामलों का संपूर्ण विवरण देना हाेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव का कहना है कि निर्वाचन विभाग ने निकाय चुनावों में भी इस बार प्रत्याशियों काे विधानसभा व लोकसभा प्रत्याशियों की तरह ही संपूर्ण विवरण मांगा है। इन बिंदुओं पर देना हाेगा विवरण।
1. वित्त वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरण में स्वयं, पति/पत्नी, आश्रितों का विवरण देना हाेगा।
2. पति-पत्नी व आश्रितों का बैंक अकाउंट नंबर सहित ब्रांच का नाम व जमा राशि का विवरण।
3. आश्रितों की अाय काे बताना हाेगा।
4. बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण और देय राशि का विवरण भी सौंपना होगा।
1. संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति
2. अचल संपत्ति में कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, वाणिज्य भवन, आवासीय भवन और उनका वर्तमान बाजार मूल्य बताना हाेगा।
3. शेयर, डिबेंचराें, एफडी, इंश्योरेंस का विवरण।
6 महीने या उससे ज्यादा की सजा काट चुके हैं तो ये भी ब्योरा देना होगा
1. अपराध से संबंधित किसी लंबित मामले में छह माह या उससे अधिक अवधि के कारावास दंड की जानकारी देनी हाेगी। यदि काेई छह माह या अधिक के लंबित मामले है ताे सूचना भरनी हाेगी।
2. दर्ज आपराधिक मामले में संबंधित पुलिस थाना, अधिनियम की धारा, न्यायालय का नाम,न्यायालय जिसके द्वारा आरोप विरचित है उसकी भी जानकारी देनी हाेगी।
3. किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हाे गया है ताे उसका भी विवरण आवश्यक रूप से देना हाेगा।
4. उम्मीदवार को लाइसेंसी हथियारों का विवरण देना होगा।