आरटेट और रीट के कितने अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में हुए चयनित
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश कर पूछा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती- 2018 लेवल 1 (रीट) में वर्ष 2011 और 2012 में आयोजित आरटेट व वर्ष 2015 तथा 2017 में आयोजित रीट के कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र कुमार जाटोलिया व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में कहा गया कि शिक्षकों के 26 हजार पदों पर की जा रही यह भर्ती केवल रीट के अंकों के आधार पर ही की जा रही है। जबकि एनसीटीई की 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना के तहत रीट के अंकों को केवल भर्ती में वेटेज ही दिया जा सकता है। अपील में यह भी कहा गया कि रीट-2015 में 14 अंक बोनस के दिए गए और परीक्षा परिणाम 48 फीसदी रहा।
जबकि रीट-2017 में परिणाम 35 फीसदी रहा। ऐसे में यदि रीट के अंकों के आधार पर ही भर्ती की गई तो सारा लाभ वर्ष 2015 में हुई रीट के अभ्यर्थियों को ही मिल जाएगा। अपील में गुहार की गई की रीट परीक्षा के अंकों का नॉर्मलाईजेशन कर भर्ती की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 8 अक्टूबर को याचिका खाजिर कर दी थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। वहीं खंडपीठ ने गत 23 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाई थी।