2023-03-31

सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को दी बड़ी राहत, 25 करोड़ रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट, टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़

नई दिल्ली। सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत दी है। इन्हें अब 25 करोड़ रुपए तक का निवेश मिलने से जो आय होगी उस पर टैक्स (एंजेल टैक्स) नहीं देना पड़ेगा। पहले यह लिमिट 10 करोड़ रुपए थी। सरकार की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई।स्टार्पअप को 30% की दर से एंजेल टैक्स देना पड़ता है।

स्टार्टअप के दायरे में रहने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल तक कंपनी को स्टार्पअप माना जाएगा। पहले 7 साल की सीमा थी।

ऐसी लिस्टेड कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए या टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है वो किसी स्टार्ट-अप में निवेश करेंगी तो 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भी आयकर के दायरे में नहीं आएगा।

सरकार ने टर्नओवर की लिमिट भी बढ़ा दी है। सालाना 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक स्टार्टअप का दर्जा बना रहेगा। पहले 25 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर होने पर कंपनियां स्टार्टअप के दायरे से बाहर हो जाती थीं।

क्या है स्टार्टअप
ऐसी यूनिट जो इनोवेशन, डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट के कॉमर्शियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी या बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) सी जुड़ी सर्विस पर काम करना चाहती है वो स्टार्पअप के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है।

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