आबकारी विभाग ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं देनी पड़ेगी अमानत राशि

जयपुर। आबकारी विभाग ने शराब विक्रेताओं को लुभाने के लिए इस बार थोड़ा संशोधन किया है।
जिससे विभाग में आवेदनों की संख्या और सरकार की कमाई बढ़ सके, इस बार शराब दुकानों के आवेदन करने वालों को अमानत राशि जमा नहीं करानी पड़ेगी। इससे पहले अमानत राशि के रूप में लाखों रुपए जमा कराने पड़ते थे।
विभाग का मानना है कि ऐसा करने से इस आवेदकों की संख्या भी बढ़ेगी और आवेदकों को राहत भी मिलेगी। इस बार आबकारी विभाग की ओर से 9 से 26 फरवरी तक शराब दुकानों के लिए आवेदन किये जा रहे है। आवेदन करने के बाद आगामी 5 मार्च 2019 को लॉटरी द्वारा शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
दुकानों की संख्या- राजस्थान के अकेले नागौर जिले में देसी शराब के 229 समूह हैं, जिसमें 250 दुकानें हैं। 34 दुकानें देसी मदिरा की, शेष 216 दुकानें कंपोजिट मदिरा की, अंग्रेजी शराब व बीयर की 27 दुकानें हैं।
आवेदन शुल्क- इस बार आवेदन शुल्क में आबकारी ड्यूटी 130 रुपए प्रति एलपीएल से बढ़ाकर 150 रुपए है। आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है।
आवेदन प्रक्रिया- आवेदन 9 फरवरी से 26 फरवरी रात 12 बजे तक ऑनलाइन किये जायेगे। तथा हॉर्ड कॉपी 28 फरवरी तक जमा करा सकते है।