सीबीडीटी ने कहा- 31 मार्च तक पैन कार्ड से आधार जोड़ने की आखिरी तारीख, वर्ना नहीं भर पाएंगे आयकर रिटर्न
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने जोर देकर कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना ‘अनिवार्य’ है। इस काम को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है।
सीबीडीटी ने आज जारी एक परामर्श पत्र में कहा कि पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आधार की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा था।
आयकर कानून-1961 की धारा-139एए के तहत सीबीडीटी द्वारा 30 जून, 2018 को जारी आदेश मान्य हो जाता है आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च, 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी को अपने आदेश में पुष्टि की कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा यह निर्णय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दो लोगों को उनका 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन से आधार को जोड़े बिना दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। इस पर न्यायामूर्ति एक. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि SC इस मामले में पहले ही फैसला दे चुकी है। उसने आयकर की धारा 139एए को बरकरार रखा है।